भारतीय तेज़ गेंदबाज मोहम्मद शमी कोलकाता उच्च न्यायालय ने अपनी पूर्व पत्नी हासिन जहान और बेटी ऐर्रा के पक्ष में ₹4 लाख मासिक गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया है। न्यायाधीश अजय कुमार मुखर्जी ने यह फ़ैसला दिया, जिसमें शमी को उनकी पत्नी के लिए ₹1.5 लाख और बेटी के लिए ₹2.5 लाख प्रत्येक माह का भुगतान करना अनिवार्य बताया गया है।
हासिन ने यह याचिका उस निचली अदालत के आदेश के खिलाफ दायर की थी, जिसने 2023 में शमी को अपनी पत्नी को ₹50,000 और बेटी को ₹80,000 महीना देने का निर्देश दिया था । उच्च न्यायालय ने यह व्यावसायिक निर्णय लेते हुए कहा कि यह राशि “न्यायपूर्ण और उचित” है ताकि दोनों को वित्तीय स्थिरता मिल सके ।
न्यायालय ने शमी को यह भी अनुमति दी है कि वह यदि चाहे तो बेटी की शिक्षा या अन्य खर्च में अतिरिक्त योगदान दे सकते हैं। इससे पहले 2018 में जहान द्वारा शमी पर घरेलू हिंसा, दहेज़ उत्पीड़न और मैच-फिक्सिंग जैसे आरोप लगाए गए थ। इस आदेश से शमी को एक कानूनी झटका लगा है और मामला अब उच्च न्यायालय की निगरानी में आगे बढ़ेगा।