सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक में फिल्म ‘Thug Life’ की स्क्रीनिंग को लेकर दायर की गई याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। याचिकाकर्ता ने फिल्म की रिलीज़ पर रोक लगाने की मांग करते हुए कहा कि यह फिल्म सामाजिक सौहार्द और शांति व्यवस्था को प्रभावित कर सकती है। उन्होंने कोर्ट से अपील की थी कि फिल्म के कुछ दृश्य आपत्तिजनक हैं और इससे राज्य में अशांति फैलने की संभावना है।
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका की तात्कालिक सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि यह मामला फिलहाल तत्काल हस्तक्षेप योग्य नहीं है और इसे सामान्य प्रक्रिया के तहत ही सुना जाएगा। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि फिल्म से जुड़े विवाद को पहले संबंधित राज्य प्राधिकरणों के समक्ष उठाया जाना चाहिए।
फिल्म Thug Life पहले से ही अपनी थीम और बोल्ड कंटेंट को लेकर सुर्खियों में है। निर्देशक और निर्माताओं का कहना है कि फिल्म पूरी तरह से सेंसर बोर्ड की मंजूरी के बाद रिलीज़ की जा रही है और इसमें किसी भी प्रकार का आपत्तिजनक या भड़काऊ कंटेंट नहीं है।
इस फैसले के बाद फिल्म की स्क्रीनिंग पर कानूनी रूप से फिलहाल कोई रोक नहीं है, और यह तय समय पर रिलीज़ होने की संभावना है।