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सुप्रीम कोर्ट ने संभल में शाही जामा मस्जिद–श्री हरिहर मंदिर विवाद में जारी रखा वर्तमान स्थिति, कोई बदलाव नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने संभल में शाही जामा मस्जिद–श्री हरिहर मंदिर विवाद में जारी रखा वर्तमान स्थिति, कोई बदलाव नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने संभल जिले के शाही जामा मस्जिद और श्री हरिहर मंदिर के विवाद में स्थिति यथावत रखने का आदेश दिया है। यह आदेश 22 अगस्त 2025 को न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिंह और न्यायमूर्ति ए.एस. चंदुर्कर की पीठ ने दिया। मस्जिद प्रबंधन समिति ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें मस्जिद के सर्वेक्षण की अनुमति दी गई थी। हाई कोर्ट ने यह निर्णय दिया था कि यह विवाद Places of Worship (Special Provisions) Act, 1991 के तहत नहीं आता, क्योंकि यह स्थल 1920 से पुरातात्त्विक महत्व का संरक्षित स्मारक है। इसलिए, इस पर धार्मिक स्थल के रूप में पूजा का अधिकार नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्थिति यथावत रखने का आदेश देते हुए हिंदू याचिकाकर्ताओं को नोटिस जारी किया है। अगली सुनवाई 25 अगस्त 2025 को निर्धारित की गई है। यह विवाद तब शुरू हुआ था जब हिंदू पक्ष ने दावा किया कि शाही जामा मस्जिद 1526 में एक हिंदू मंदिर, श्री हरिहर मंदिर, को तोड़कर बनाई गई थी। इससे पहले नवंबर 2024 में मस्जिद के सर्वेक्षण के दौरान हिंसा भड़क गई थी, जिसमें कम से कम चार लोगों की मौत हो गई थी।

इस आदेश से विवाद में और जटिलता आ गई है, क्योंकि दोनों पक्षों के बीच धार्मिक और ऐतिहासिक दावे हैं। अगली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर और विचार करेगा।

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