सुप्रीम कोर्ट में आज बड़ा फैसला: आवारा कुत्तों के स्थानांतरण के खिलाफ याचिकाओं पर जल्द सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या और उनसे होने वाली समस्याओं को देखते हुए एक अहम आदेश जारी किया है। कोर्ट ने सभी आवारा कुत्तों को आठ सप्ताह के भीतर शेल्टर होम में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया है। इस आदेश के तहत, एक बार कुत्तों को शेल्टर में भेजने के बाद उन्हें फिर से सड़कों पर नहीं छोड़ा जाएगा।

इस आदेश के बाद, ग्रेटर नोएडा में तीन बड़े शेल्टर होम स्थापित करने की योजना बनाई गई है। इन शेल्टर होम्स में कुत्तों और बिल्लियों के लिए विशेष प्रबंध किए जाएंगे। हालांकि, पशु अधिकार कार्यकर्ताओं ने इस आदेश पर चिंता जताई है, उनका कहना है कि शेल्टरों की कमी और नसबंदी की प्रक्रिया में देरी के कारण समस्या का स्थायी समाधान नहीं मिलेगा।

इस बीच, दिल्ली में इंडिया गेट पर इस आदेश के खिलाफ प्रदर्शन भी हुए हैं, जहां पशु अधिकार कार्यकर्ताओं ने इस निर्णय को अमानवीय बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अधिकारियों से छह सप्ताह में स्थिति रिपोर्ट भी मांगी है।

यह मामला समाज में आवारा कुत्तों के अधिकारों और सार्वजनिक सुरक्षा के बीच संतुलन बनाने की चुनौती को उजागर करता है। अब देखना यह है कि इस आदेश के बाद स्थिति में कितना सुधार होता है और क्या यह समाधान स्थायी साबित होता है।

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