उत्तराखंड में जमीन खरीद पर सख्ती: राज्यपाल की मंजूरी के बाद नया कानून लागू

उत्तराखंड सरकार ने राज्य में भूमि की बिक्री और खरीद पर कड़े प्रतिबंध लगाने वाले एक नए कानून को लागू किया है, जिसे राज्यपाल की मंजूरी मिल चुकी है। इस कानून का उद्देश्य राज्य की कृषि भूमि को बाहरी निवेशकों द्वारा अंधाधुंध खरीद से बचाना है, जिससे स्थानीय किसानों और पारंपरिक कृषि प्रणाली की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

नए कानून के तहत, राज्य के बाहर के व्यक्तियों द्वारा कृषि भूमि की खरीद पर सख्त प्रतिबंध लगाए गए हैं। यदि कोई बाहरी व्यक्ति भूमि खरीदना चाहता है, तो उसे राज्य सरकार से विशेष अनुमति लेनी होगी। इसके अलावा, भूमि की अधिकतम सीमा भी निर्धारित की गई है, जिससे बड़े पैमाने पर भूमि अधिग्रहण को रोका जा सके।

राज्य सरकार का कहना है कि यह कदम राज्य की पारिस्थितिकी और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के लिए आवश्यक है। हालांकि, कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इससे राज्य में निवेश की संभावनाएं प्रभावित हो सकती हैं। कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सरकार ने एक निगरानी तंत्र भी स्थापित किया है, जो भूमि लेन-देन पर नजर रखेगा।

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