उत्‍तराखंड

यमुनोत्री विधायक संजय डोभाल की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, कोर्ट ने दिए अहम निर्देश; जानिए पूरा मामला

यमुनोत्री विधायक संजय डोभाल की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, कोर्ट ने दिए अहम निर्देश; जानिए पूरा मामला

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने यमुनोत्री विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय विधायक संजय डोभाल, बड़कोट नगर पालिका अध्यक्ष विनोद डोभाल और उनके लगभग 150 समर्थकों की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए उन्हें जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की एकलपीठ ने सर्वोच्च न्यायालय के अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य प्रकरण में दिए गए दिशा-निर्देशों के आधार पर पारित किया ।

5 सितंबर को बड़कोट में एक युवक की पुलिसकर्मियों द्वारा पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विधायक डोभाल और उनके समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर चक्का जाम किया, जिससे यातायात प्रभावित हुआ। पुलिस ने इस मामले में विधायक डोभाल, पालिकाध्यक्ष विनोद डोभाल और 22 अन्य नामजद व्यक्तियों के साथ-साथ लगभग 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था ।

विधायक डोभाल ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उनके एक समर्थक को बिना किसी नोटिस के रात के समय घर से उठाया था, जिससे यह प्रतीत होता है कि राज्य में कानून-व्यवस्था पूरी तरह से सत्तारूढ़ पार्टी के निर्देशों पर चल रही है ।

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