पुतिन का कड़ा आदेश: यूक्रेनी नागरिकों को 10 सितंबर तक स्थिति वैध करने या रूस छोड़ने का अल्टीमेटम

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूस में निवासरत यूक्रेनी नागरिकों के लिए एक नया फरमान जारी किया है। इस आदेश के अनुसार, यूक्रेनी नागरिकों को अपनी आव्रजन स्थिति को वैध बनाना या 10 सितंबर 2025 तक रूस छोड़ना अनिवार्य होगा। यह आदेश विशेष रूप से डोनेट्स्क, लुहान्स्क, खेरसॉन, ज़ापोरिज़्ज़िया और क्रीमिया क्षेत्रों में रहने वाले यूक्रेनी पासपोर्ट धारकों पर लागू होता है, जिन्हें रूस ने क्रमशः 2022 और 2014 में अपने में शामिल किया था।

पुतिन के इस कदम को यूक्रेनी नागरिकों के लिए एक कड़ा संदेश माना जा रहा है, जो रूस में वैध आव्रजन status नहीं रखते हैं। आदेश के अनुसार, ऐसे नागरिकों को या तो अपनी स्थिति वैध बनानी होगी या रूस छोड़ना होगा। यह कदम रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष और क्षेत्रीय विवादों के संदर्भ में देखा जा रहा है। यूक्रेन और पश्चिमी देशों ने रूस के इस कदम की आलोचना की है, इसे यूक्रेन की संप्रभुता का उल्लंघन बताते हुए।

इस आदेश के लागू होने से रूस में रहने वाले यूक्रेनी नागरिकों की संख्या पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि उन्हें या तो रूस में अपनी स्थिति वैध बनानी होगी या देश छोड़ना होगा। यह कदम रूस और यूक्रेन के बीच तनाव को और बढ़ा सकता है, साथ ही क्षेत्रीय स्थिरता पर भी प्रभाव डाल सकता है।

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