उत्तराखंड: धामी सरकार के कानून पर कोर्ट की मुहर, महिला आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका हाईकोर्ट ने की खारिज

देहरादून में महिलाओं के हित में उत्तराखंड की धामी सरकार द्वारा बनाए गए महिला आरक्षण कानून पर अब देश की सरवोत्तम अदालत ने भी अपनी मुहर लगा दी है। आज हाईकोर्ट ने उत्तराखंड में महिला आरक्षण को चुनौती देने संबंधी याचिका को खारिज कर दिया है।


प्रदेश की धामी सरकार ने 30 नवंबर 2022 को विधानसभा में महिला आरक्षण बिल को सर्वसम्मति से पारित कराकर राजभवन भेजा था। राज्यपाल ने उत्तराखंड लोक सेवा (महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण) विधेयक 2022 को मंजूरी प्रदान कर दी थी, जिसके बाद राजभवन से विधेयक को विधायी विभाग भेज दिया गया, जहां से इसका गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया।


इस कानून को लागू होने के बाद उत्तराखंड में महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का कानूनी अधिकार मिल गया। आरक्षण का लाभ उन सभी महिलाओं को मिलेगा, जिनका उत्तराखंड राज्य का अधिवास (डोमिसाइल) है। बेशक वे राज्य से बाहर किसी भी स्थान पर निवास कर रही हों।
इधर, इस मामले में एक याचिका इसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी जिसमें यह कहते हुए महिला आरक्षण कानून को चुनौती दी गयी कि राज्य सरकार ऐसा नहीं कर सकती।हाईकोर्ट ने इस मामले में आज सुनवाई करते हुए उक्त अपील को खारिज कर दिया है।

मुख्य समाचार

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एवं सीएम धामी ने इण्डियन ए.आई समिट में किया प्रतिभाग

हरिद्वार| मंगलवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एवं सीएम...

सीएम धामी ने तहसील स्तर पर जनता से किया वर्चुअल संवाद

देहरादून| मंगलवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री...

भारतीय क्रिकेट टीम को मिला नया जर्सी स्पॉन्सर, अपोलो टायर्स ने बाजी मारी

भारतीय क्रिकेट टीम को नया जर्सी स्पॉन्सर मिल गया...

Topics

More

    सीएम धामी ने तहसील स्तर पर जनता से किया वर्चुअल संवाद

    देहरादून| मंगलवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री...

    1xBet case: अब बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद को सम्मन

    प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप 1xBet...

    Related Articles