नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भगदड़ मामला: सुप्रीम कोर्ट ने दायर याचिका को किया खारिज, पढ़ें पूरी खबर

सुप्रीम कोर्ट ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भगदड़ को लेकर दायर याचिका को खारिज कर दिया है. मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की उस दलील को मानने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है, जिसमें उसने दावा किया था कि 15 फरवरी को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में हुई भगदड़ में 200 लोग मारे गए है. जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाकर्ता से पूछा कि 200 लोगों के मारे जाने से संबंधित सबूत कहां है. इस संबंध में याचिका आनंद लीगल ऐड फोरम ट्रस्ट की ओर से दायर की गई थी.

याचिका में कहा गया था कि रेलवे प्रशासन सिर्फ 18 यात्रियों की मौत का आंकड़ा दे रहा है जो गलत है. याचिका में दोषी रेलवे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई सहित पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की गई थी. इसके अलावा याचिका में रेलवे स्टेशनों और अस्पतालों के सभी सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखने की मांग की गई थी.

इसके अलावे आपदा प्रबंधन अधिनियम को अनिवार्य रूप से लागू करने की मांग की गई थी. 15 फरवरी को प्रयागराज की ट्रेन पकड़ने के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ में 18 लोगों की मौत हो गई है. इनमें से पांच लोगों की मौत दम घुटने की वजह से हुई है. इनमें एक पुरुष और चार महिलाएं शामिल है. मृतकों में12 महिलाएं शामिल हैं, तो 4 बच्चों को भी जान चली गई.\

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