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उच्च न्यायालय ने शादी के लिए जमानत देने वाले अभियुक्त की ट्रायल कोर्ट की जमानत रद्द की

उच्च न्यायालय ने शादी के लिए जमानत देने वाले अभियुक्त की ट्रायल कोर्ट की जमानत रद्द की

मुंबई में एक गैंगरेप मामले में आरोपी को शादी के आधार पर दी गई जमानत को बॉम्बे हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के इस निर्णय को गंभीरता से लिया और कहा कि आरोपी की शादी की योजना को जमानत का आधार बनाना उचित नहीं है। कोर्ट ने आरोपी को तुरंत समर्पण करने का आदेश दिया है।

यह मामला 2024 में मुंबई के डीएन नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था, जिसमें तीन पुरुषों पर एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म का आरोप था। महिला ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने उसे नशीला पदार्थ देकर बेहोश किया, फिर उसके साथ दुष्कर्म किया। महिला की मेडिकल रिपोर्ट में सिर की चोट और अन्य घावों की पुष्टि हुई है।

बॉम्बे हाई कोर्ट की न्यायमूर्ति नीला गोखले की पीठ ने ट्रायल कोर्ट की जमानत आदेश को रद्द करते हुए कहा कि शादी की योजना को जमानत का आधार बनाना न्यायिक दृष्टिकोण से उचित नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि ट्रायल कोर्ट ने मामले की गंभीरता और संबंधित साक्ष्यों की उपेक्षा की है।

यह निर्णय न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता और गंभीर अपराधों के प्रति सख्त रुख को दर्शाता है।

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