भोपाल की 15,000 करोड़ की विरासत पर बड़ा झटका: सैफ अली खान और परिवार की संपत्ति हाईकोर्ट के फैसले से संकट में

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोपाल के नवाब मोहम्मद हमीदुल्लाह खान की लगभग ₹15,000 करोड़ की पारिवारिक संपत्तियों पर चल रहे विवाद में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के 2000 में दिए गए आदेश को पलटते हुए सैफ अली खान सहित पटौदी परिवार के सदस्यों की अपील खारिज कर दी है, जिनमें उनकी माता शर्मिला टैगोर और बहनें सोहा-सबा भी शामिल हैं। अदालत ने इस संपत्ति को “शत्रु संपत्ति” घोषित करते हुए ट्रायल कोर्ट को एक बार फिर सुनवाई करने के निर्देश दिए हैं और कार्यवाही को एक वर्ष के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया है।

इसका कारण है 1968 का Enemy Property Act — नवाब की बड़ी बेटी आबिदा सुल्तान के पाकिस्तान चले जाने के चलते संपत्ति को इस श्रेणी में रखा गया। ट्रायल कोर्ट का पिछला फैसला इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अब अमान्य हुए ‘Talat Fatima Hasan’ प्रीसीडेंट पर आधारित था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

इस फैसले के बाद सैफ अली खान की कई ऐतिहासिक संपत्तियाँ जैसे फ्लैग स्टाफ हाउस, नूर-उस-सबा पैलेस, दार-उस-सलाम, अहमदाबाद पैलेस और कोहेफिजा एस्टेट अब सरकारी नियंत्रण के दायरे में आ सकती हैं।

मुख्य समाचार

किसने दिया राजेश को दिल्ली जाने का आदेश! जानें पूछताछ में किसका लिया नाम

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले के...

अजीत अगरकर का कार्यकाल बढ़ा, इतने समय तक रहेंगे चीफ सिलेक्टर!

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर...

Topics

More

    अजीत अगरकर का कार्यकाल बढ़ा, इतने समय तक रहेंगे चीफ सिलेक्टर!

    भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर...

    तेलंगाना में CBI की बड़ी कार्रवाई: NHAI अधिकारी ₹60,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार

    तेलंगाना के वारंगल स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के...

    Related Articles