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मिज़ोरम में भीख माँगने पर लगेगा प्रतिबंध, सरकार देगी रोज़गार और सम्मानजनक आजीविका के विकल्प

मिज़ोरम में भीख माँगने पर लगेगा प्रतिबंध, सरकार देगी रोज़गार और सम्मानजनक आजीविका के विकल्प

मिज़ोरम (28 अगस्त 2025) – मिज़ोरम विधानसभा ने बुधवार को “मिज़ोरम प्रोहिबिशन ऑफ बेग्गरी बिल, 2025” पारित कर दिया, जिसका उद्देश्य केवल भीख पर रोक नहीं, बल्कि भिखारियों को समर्थ आजीविका विकल्प देकर पुनर्वास सुनिश्चित करना है। समाज कल्याण मंत्री लालरिनपुई ने बताया कि राज्य में अभी भी बहुत कम भिखारी हैं—इसका श्रेय यहां के मजबूत सामाजिक ढांचे, चर्चों, एनजीओ और कल्याण योजनाओं को जाता है। लेकिन आने वाले दिनों में सैरांग–सिहमुई रेललाइन के उद्घाटन के बाद (जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 सितंबर को करेंगे), बाहर से भिखारियों के आने की आशंका है।

नए कानून के अनुसार राज्य सरकार एक राहत बोर्ड बनाएगी जो रिसीविंग सेंटर संचालित करेगा—जहां भिखारियों को अस्थायी रूप से रखा जाएगा। उसके बाद उन्हें 24 घंटे के भीतर उनके गृह राज्य या घर भेज दिया जाएगा। इस योजना के तहत आइज़ॉल में सरकार ने पिछले सर्वे में 30 से अधिक भिखारियों की पहचान की है, जिनमें कई गैर-स्थानीय भी शामिल हैं।

विपक्षी सदस्यों, विशेष रूप से एमएनएफ के लालचंदामा राल्ते ने इस बिल पर आपत्ति जताई, उनका तर्क है कि इससे राज्य की छवि धूमिल हो सकती है और यह मसीही आस्था को भी प्रभावित कर सकता है। उन्होंने सुझाव दिया कि समाज और चर्चों द्वारा संचालित सामुदायिक समाधान बेहतर होंगे।

मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने बिल का बचाव करते हुए कहा कि इसका वास्तविक उद्देश्य भीख मांगने वालों को “दंडित” करना नहीं, बल्कि उन्हें देशदूत बनाने का है—सरकार, चर्च, और एनजीओ की सहभागिता से। बिल 13 सदस्यों की लंबी चर्चा के बाद पारित किया गया।

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