दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर अपनी दलीलें प्रस्तुत करने के लिए अंतिम अवसर प्रदान किया। यह निर्णय न्यायमूर्ति रविंद्र दुडे़जा ने लिया, जिन्होंने कहा कि न्याय की दृष्टि से और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू की अनुपलब्धता को ध्यान में रखते हुए यह अंतिम अवसर दिया गया है।
केजरीवाल के अधिवक्ताओं ने ईडी की बार-बार स्थगन याचिकाओं पर आपत्ति जताते हुए इसे अनुचित बताया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि ईडी की ओर से यह नौवीं स्थगन याचिका है, जो बिना उचित कारण के दायर की गई है।
यह मामला 2021-22 की दिल्ली शराब नीति से संबंधित धनशोधन मामले से जुड़ा है, जिसमें केजरीवाल पर आरोप है कि उन्होंने नीति में अनियमितताओं के माध्यम से भ्रष्टाचार किया। केजरीवाल ने इन आरोपों को राजनीतिक साजिश करार दिया है। उच्च न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई 10 नवंबर को निर्धारित की है और ईडी को निर्देश दिया है कि वे उस दिन अपनी दलीलें प्रस्तुत करें।