शिक्षक भर्ती मामले में सीबीआई जांच नहीं होगी: सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार को दी राहत

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल सरकार को बड़ी राहत दी है। शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़े मामलों में सीबीआई जांच की मांग को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि सभी मामले अब हाई कोर्ट के विशेष पीठ के समक्ष पेश किए जाएंगे और फिलहाल केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को नई जांच की अनुमति नहीं दी गई है।

यह फैसला उस याचिका के संदर्भ में आया जिसमें पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (WBSSC) के माध्यम से हुई कथित अनियमितताओं की जांच सीबीआई से कराने की मांग की गई थी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल मीडिया रिपोर्ट या सार्वजनिक मतभेदों के आधार पर सीबीआई जांच का आदेश नहीं दिया जा सकता।

न्यायालय ने कहा कि कोलकाता हाई कोर्ट की विशेष पीठ अब इन मामलों की निगरानी करेगी और अगर आवश्यक समझा गया, तो सीबीआई जांच पर विचार किया जा सकता है।

इस फैसले को ममता बनर्जी सरकार के लिए एक बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि सरकार पहले से ही विपक्ष के निशाने पर थी। कोर्ट ने निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए सभी पक्षों को सुनने का निर्देश भी दिया है।

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