असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने अवैध घुसपैठ पर सख्त रुख अपनाते हुए आज सरकार द्वारा 1950 के Immigrants (Expulsion from Assam) Act के तहत नए SOP (स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर) को मंजूरी दी। इसके साथ ही उन्होंने अवैध घुसपैठियों को दृढ़ चेतावनी भी दी।
नए SOP के अनुसार, किसी भी संदिग्ध के खिलाफ कार्यवाही जिला आयुक्त (DC) द्वारा की जाएगी, जो उक्त व्यक्ति को 10 दिनों में अपनी भारतीय नागरिकता साबित करने का निर्देश दे सकेंगे। यदि वह इसमें सफल नहीं होता, तो तत्काल उसे हटाने का आदेश जारी कर दिया जाएगा और उसे बेसहारा केंद्र भेजकर सीमा सुरक्षा बल (BSF) द्वारा वापस भेजा जाएगा। इससे विदेशी राष्ट्रीयों को आगे सुनवाई के लिए Foreigners Tribunal के पास भेजने की प्रक्रिया को लगभग समाप्त किया जा सकेगा।
मुख्यमंत्री ने बताया कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने Citizenship Act, 1955 की धारा 6A के साथ 1950 के कानून को साथ में लागू करने का मार्ग प्रशस्त किया है। इस कदम से राज्य में अवैध प्रवासन की पहचान और निष्कासन की प्रक्रिया तेज़ और प्रभावी बनती है।