सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका (PIL) को खारिज कर दिया, जिसमें मध्य प्रदेश और राजस्थान में जहरीली कफ सिरप पीने से हुई बच्चों की मौतों की सीबीआई जांच की मांग की गई थी.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले की जांच पहले से ही संबंधित राज्य सरकारों और स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है, इसलिए सीबीआई जांच की कोई आवश्यकता नहीं है.
कोर्ट ने यह भी कहा कि, हर घटना में सीबीआई जांच की मांग करना उचित नहीं होता, जब तक कि राज्य की जांच एजेंसियाँ निष्पक्ष रूप से कार्य नहीं कर रही हों, इसका कोई ठोस सबूत न हो.