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केरल में 12 घंटे फंसी ट्रैफिक जाम: सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, क्या NHAI को यात्रियों को ईंधन और समय का मुआवजा देना चाहिए?

केरल में 12 घंटे फंसी ट्रैफिक जाम: सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, क्या NHAI को यात्रियों को ईंधन और समय का मुआवजा देना चाहिए?

सुप्रीम कोर्ट ने केरल के त्रिशूर जिले में स्थित पालयेकरा टोल प्लाजा पर 12 घंटे की लंबी ट्रैफिक जाम के दौरान यात्रियों से ₹150 टोल वसूलने के मामले में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) से सवाल किया है। कोर्ट ने पूछा कि जब एक घंटे का सफर 12 घंटे में बदल जाए, तो यात्रियों से टोल क्यों लिया जाए?

यह मामला केरल हाई कोर्ट के उस आदेश से जुड़ा है, जिसमें पालयेकरा टोल प्लाजा पर टोल वसूली को चार सप्ताह के लिए निलंबित कर दिया गया था। कोर्ट ने कहा था कि खराब सड़क स्थिति और ट्रैफिक जाम के कारण टोल वसूली अनुचित है।

सुप्रीम कोर्ट ने NHAI से कहा कि वे अपनी अपील पर समय बर्बाद करने के बजाय सड़क की मरम्मत करें। कोर्ट ने यह भी सुझाव दिया कि NHAI और ठेकेदार के बीच विवादों का समाधान मध्यस्थता के माध्यम से किया जा सकता है।

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख यह संकेत देता है कि जब सड़क की स्थिति खराब हो और यात्री घंटों तक फंसे रहें, तो टोल वसूली पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए।

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