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मालेगांव ब्लास्ट केस में बड़ा फैसला: साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित समेत सभी आरोपी बरी, कोर्ट ने कहा- नहीं मिले सबूत

मालेगांव ब्लास्ट केस में बड़ा फैसला: साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित समेत सभी आरोपी बरी, कोर्ट ने कहा- नहीं मिले सबूत

2008 में मालेगांव शहर के भीकू चौक पर हुए बम धमाके में छह लोग मारे गए और सौ से अधिक घायल हुए थे। इस मामले में पूर्व भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित एवं पांच अन्य आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। आज मुंबई की विशेष NIA कोर्ट ने सभी सात आरोपियों को निर्दोष करार दिया, क्योंकि अभियोजन पक्ष पर्याप्त सबूत प्रस्तुत करने में विफल रहा।

न्यायालय ने यूएपीए के तहत आरोप लागू न करने योग्य माना, साथ ही USD प्रमाणपत्र, फोरेंसिक रिपोर्ट, और प्रोसीक्यूशन के तकनीकी साक्ष्य पर गंभीर प्रश्न उठाए गए। कोर्ट ने कहा कि बाइक की असल पहचान सिद्ध नहीं हो सकी, तथा यह सिद्ध नहीं हुआ कि विस्फोटक कर्नल पुरोहित के घर में तैयार या रखे गए थे।

यह 17 वर्षों से चल रहा विवादास्पद मुकदमा था, जिसमें 323 से अधिक गवाहों की गवाही रिकॉर्ड की गई और 10,800 से ज्यादा पेज के सबूत पेश किए गए। अब इस फैसले के बाद आरोपियों और उनके परिवार को बड़ा कानूनी और मानसिक राहत मिली है। हालांकि, सामाजिक और राजनीतिक प्रतिक्रिया अभी भी जारी हैं।

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